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जमीन विवाद में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद:लकड़ी से सिर पर किया था हमला; प्रत्येक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा




नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र के कचौली गांव में जमीन बंटवारे और पुराने कोर्ट केस की रंजिश में हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार बाजोरिया की अदालत ने नारूलाल, नरेंद्र, सुनील और प्रहलाद को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जमीन बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद घटना 9 जुलाई 2024 की रात करीब 11 बजे की है। फरियादिया मायाबाई ने पुलिस को बताया था कि कचौली गांव में उनके खेत और मकान के पास जमीन के बंटवारे को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। इसी रंजिश में उनकी सास कंचनबाई और देवर गोपाल आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले नारू बा, उनके पोते सुनील और नरेंद्र और उनके जमाई प्रहलाद वहां पहुंचे। आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। गोपाल ने विरोध किया तो चारों ने उस पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। सुनील ने लकड़ी से गोपाल के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जाते समय आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इलाज के दौरान हुई थी गोपाल की मौत गोपाल को पहले नीमच जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया और मामले में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस (धारा 302 आईपीसी) जोड़ी। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से सुनील का मोबाइल और सिम जब्त की। चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 25 सितंबर 2024 को अदालत में चालान पेश किया गया। 14 गवाहों के बयान के बाद सुनाया फैसला सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गवाहों के बयानों, मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर चारों को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से जिला लोक अभियोजक नीमच चंचल बाहेती और अपर लोक अभियोजक इमरान खान ने पैरवी की।



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