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शाजापुर जिले के मोहन बडोदिया थाना क्षेत्र में पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके दो साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत दोषी पाया। उन्हें अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला लोक अभियोजक महेंद्रसिंह परमार ने बताया कि 12 फरवरी 2025 की रात आरोपी ममताबाई मालवीय ने अपने प्रेमी राहुल मालवीय और उसके साथी सुनील मालवीय के साथ मिलकर पति मुकेश मालवीय की हत्या की थी। ममता बाई के राहुल से अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी मुकेश को हो गई थी। ऐसा किया था मर्डर योजना के तहत, ममताबाई ने राहुल को फोन कर घर बुलाया। रात करीब 1 बजे तीनों खिड़की से मुकेश के कमरे में घुसे। उन्होंने मुकेश का मुंह दबाकर चाकू से गला काटा। इस दौरान सुनील की उंगली का एक टुकड़ा घटनास्थल पर गिरा, जो डीएनए जांच में अहम सबूत बना। कॉल डिटेल से भी उनकी बातचीत सामने आई।
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पति की हत्या में पत्नी और दो साथियों को उम्रकैद:अवैध संबंध छिपाने की थी वारदात; शाजापुर कोर्ट ने सुनाई सजा
