![]()
नरसिंहपुर जिले में रेत खनन नियमों का उल्लंघन करने और लंबे समय से जुर्माना राशि जमा नहीं करने वाले लोगों पर खनिज विभाग ने सख्ती की है। कलेक्टर न्यायालय ने ऐसे 12 मामलों में बकाया जुर्माने की वसूली के लिए आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाण पत्र) जारी किए हैं।
संबंधित लोगों को 15 दिन के अंदर यह राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1953 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खनिज विभाग के अनुसार, मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत 10 मामलों में कार्रवाई हुई है। इनमें गोटेगांव के ऋषिराज पटेल पर 48 लाख, 2 करोड़ 40 लाख, 60 लाख और 12 लाख रुपए का जुर्माना है। करेली के संजय दुबे पर 12 लाख रुपए, मेसर्स एसआर और मेसर्स सैनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड पर 1 करोड़ 34 लाख 51 हजार 580 रुपए बकाया हैं।
गोटेगांव के सतीश पटेल पर 1 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ 80 लाख रुपए, राजू राजपूत पर 60 लाख रुपए और झांसीघाट के संजय उर्फ पप्पू महंत पर 8 लाख 40 हजार रुपए की वसूली होनी है।
खान एवं खनिज अधिनियम 1957 तथा मध्यप्रदेश रेत नियम 2019 के उल्लंघन से जुड़े चार मामलों में सागर की अंजली मौर्य पर 10 करोड़ रुपए, गाडरवारा के हरिओम चौधरी पर 1 लाख 80 हजार रुपए, धमना निवासी देवी लोधी पर 11 लाख 25 हजार रुपए और झांसीघाट निवासी देवीदास वैष्णव पर 28 लाख 12 हजार 500 रुपए का जुर्माना बकाया है।
विभाग ने साफ किया है कि काफी मौके देने के बाद भी राशि जमा न करने पर अब वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। समय पर भुगतान न करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
publish_date
नरसिंहपुर में रेत खनन बकायादारों पर सख्ती:15 दिन में जमा करनी होगी बकाया राशि, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई
