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बालाघाट जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जबलपुर को उपभोक्ता कुंवरलाल मोहारे को 1 लाख 42 हजार रुपए ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को एक महीने के भीतर भुगतान करने को कहा है। आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना। आदेश के मुताबिक, कंपनी को बीमा क्लेम के 1 लाख 42 हजार रुपए पर 6% सालाना साधारण ब्याज देना होगा। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए 5 हजार रुपए और मुकदमे के खर्च के 2 हजार रुपए भी देने होंगे। कार दुर्घटना के बाद किया था क्लेम आयोग के सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक और हर्षा बिजेवार डोहरे के मुताबिक, कुंवरलाल मोहारे ने कंपनी से अपनी टाटा पंच एडीवी कार (एमपी 50 जेडडी 5947) का बीमा कराया था। इसके लिए उन्होंने 26 हजार 104 रुपए प्रीमियम जमा किया था। 19 अगस्त 2024 को मोहारे कार चलाकर ग्राम खैरी से अपने गांव भटेरा लौट रहे थे। रास्ते में कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई और क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने हादसे की सूचना बीमा कंपनी को दी। कंपनी ने कार मरम्मत के लिए सुनील ऑटोमोबाइल, छिंदवाड़ा की वर्कशॉप भेजी। मरम्मत के बाद मोहारे ने जरूरी दस्तावेजों के साथ 1 लाख 42 हजार 483 रुपए का बिल कंपनी को भेजा। कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि कार की किसी दूसरे वाहन से आमने-सामने टक्कर हुई थी, इसलिए मरम्मत का खर्च नहीं दिया जा सकता। सर्वेयर रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी कंपनी मोहारे ने बीमा क्लेम खारिज किए जाने के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सोनकर और सदस्य डॉ. महेश कुमार चांडक तथा हर्षा बिजेवार डोहरे की संयुक्त बेंच ने मामले की सुनवाई की। आयोग के मुताबिक, कंपनी ने प्रकरण में सर्वेयर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। उपभोक्ता की ओर से पेश दस्तावेजों और वैध बीमा दावे के आधार पर आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग ने बीमित वाहन की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित और शारीरिक-मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया।
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बीमा क्लेम दबाना कंपनी को पड़ा भारी,आयोग ने लगाया जुर्माना:बालाघाट उपभोक्ता आयोग ने 1.42 लाख रुपए 6% ब्याज सहित देने को कहा
