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इंदौर में पुरानी रंजिश में युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 9 मई 2023 को निखिल खलसे पर हमला किया था। जान बचाने के लिए निखिल दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावरों ने पीछा कर उसके सिर पर चाकू से कई वार किए। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने 24 अक्टूबर को फैसला सुनाया, जबकि आदेश सोमवार को जारी किया गया। दोषियों को हत्या के साथ अन्य धाराओं में भी सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक आरोपी पर कुल 9 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले को गंभीरता के चलते जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की श्रेणी में रखा गया था। घर के नीचे खड़े निखिल को घेरकर किया हमला घटना की शाम करीब 7 बजे फरियादी मोहित शिंदे अपने घर के नीचे निखिल खलसे के साथ खड़ा था। इसी दौरान आरोपी बाइक से वहां पहुंचे। उन्होंने निखिल पर आरोप लगाया कि वह अपने साथी अर्पित खटे की हत्या के आरोपियों की मदद करता है। इसके बाद आरोपियों ने चाकू निकालकर निखिल पर हमला कर दिया। उसके कंधे और पीठ पर चोटें आईं। जान बचाने के लिए निखिल मदरलैंड स्कूल की ओर भागा और फिर वापस आकर दीवाने ऑटो पार्ट्स नाम की दुकान में घुस गया। हमलावर भी उसके पीछे दुकान में पहुंच गए और उसके सिर पर चाकू से कई वार किए। निखिल खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 13 गवाहों के बयान, चाकू भी जब्त किए घटना के बाद हीरानगर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और वारदात में इस्तेमाल चाकू जब्त किए। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। दो बाल अपचारियों के खिलाफ अलग से किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। डिप्टी डायरेक्टर आशीष खरे के मुताबिक, कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए। मामले से जुड़े साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए गए। इन्हीं के आधार पर अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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इंदौर में युवक की हत्या के 5 दोषियों को उम्रकैद:जान बचाने दुकान में घुसा था युवक, हमलावरों ने पीछा कर सिर में चाकू मारा
