भास्कर संवाददाता | केसली दीपावली पर्व पर फुटकर आतिशबाजी बिक्री के लिए स्टॉल आवंटन को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजनंदनी शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में स्थल की उपयुक्तता, जनसुरक्षा को ध्यान में रखने की बात कही गई है। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 77 से 78 तक का पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन निर्देशों के पालन में अनुभाग केसली में पटाखों की बिक्री के लिए खेल परिसर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केसली को चुना गया है। फुटकर आतिशबाजी के स्टॉल इसी खेल परिसर में लगाए जाएंगे। इसकी नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केसली रहेंगी। आतिशबाजी स्टॉल के अलावा दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसी परिसर में स्टॉल लगाना चाहें तो उन्हें अलग से आवेदन करना होगा। आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केसली के सामने देना होगा। इसके बाद स्टॉल बुक हो सकेंगे। दूसरे व्यवसाय में दीपक, फूलमाला, लाइट एक्सेसरीज जैसे काम शामिल हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत केसली चयनित स्थल पर फुटकर आतिशबाजी बिक्री के स्टॉल लगवाएंगी। लाइसेंसधारी आतिशबाजी विक्रेताओं को स्टॉल आवंटित करेंगी। दूसरे व्यवसाय से जुड़े आवेदकों को भी स्टॉल दिए जाएंगे। चयनित स्थल पर प्रकाश, पेयजल, फायरब्रिगेड जैसी जरूरी व्यवस्थाएं करना भी होगा।
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दीपावली पर केसली के खेल परिसर में लगेंगे पटाखों के स्टॉल
