बैलेट गन से बंदरिया पर हमले के बाद मौत:आरोपी को भेजा जेल; बच्चे को सीने से लगाकर घायल मिली था जानवर




बुरहानपुर में शाही किला रोड स्थित कादरिया स्कूल परिसर में घायल मिली 4 साल की बंदरिया की मौत के मामले में वन विभाग ने चौथे दिन एक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बंदरिया पर तीन लोगों ने बैलेट गन से हमला किया था। हालांकि, वन विभाग ने फिलहाल बैलेट गन से हमले की पुष्टि नहीं की है। संगठनों ने कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए सोमवार सुबह 11 बजे डीएफओ कार्यालय के सामने धरना देने की चेतावनी दी है। बच्चे को सीने से लगाए घायल मिली थी बंदरिया
बुधवार को कादरिया स्कूल परिसर में बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए घायल अवस्था में मिली थी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया। अगले दिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी। संगठनों ने सीसीटीवी जांच की मांग की
नरेंद्र मोदी विचार मंच के महेश सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि तीन लोगों ने मिलकर बंदरिया पर हमला किया था। शनिवार को हिंदू जागरण, विश्व हिंदू परिषद, नरेंद्र मोदी विचार मंच और शिवसेना के पदाधिकारी डीएफओ, एसडीओ और रेंजर से मिलने पहुंचे। उनका कहना है कि विभाग ने केवल एक आरोपी पर केस दर्ज होने की जानकारी दी। संगठनों ने मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि कार्रवाई में खानापूर्ति की जा रही है। वन विभाग बोला- जांच में सामने आए तथ्यों पर होगी कार्रवाई
एसडीओ वन विनय कुमार मेश्राम ने बताया कि घायल अवस्था में मिली बंदरिया की अगले दिन मौत हो गई थी। विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर एक आरोपी के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अभी बैलेट गन से हमले की पुष्टि नहीं हुई है। जांच में जैसे-जैसे तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।



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